Monday, October 2, 2023

Commerce Ministry Announces Work From Home Rules In India


Work From Home के नए नियमों की घोषणा, इस ज़ोन के लोग कर सकेंगे एक साल तक घर से काम; पढ़ें

सेज इकाई में काम करने वाले कुछ श्रेणी के कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति होगी.

नई दिल्ली:

Work From Home Rules:  वाणिज्य मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) में घर से काम करने (डब्ल्यूएफएच) की अनुमति अधिकतम एक साल के लिये होगी और इसे कुल कर्मचारियों के 50 प्रतिशत तक लागू किया जा सकता है. वाणिज्य विभाग ने विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 में घर से काम के लिये नया नियम 43ए अधिसूचित किया है. मंत्रालय ने कहा कि उद्योग से मांग के आधार पर अधिसूचना जारी की गयी है. उद्योग ने सभी विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिये समान रूप से डब्ल्यूएफएच नीति लागू करने की मांग की थी.

नये नियम (Work From Home Rules In India) के तहत सेज इकाई में काम करने वाले कुछ श्रेणी के कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति होगी. इन कर्मचारियों में सेज इकाइयों में कार्यरत सूचना प्रौद्योगिकी और उससे जुड़े क्षेत्रों में काम कर रहे कर्मचारी शामिल हैं. वे कर्मचारी भी इसके दायरे में आएंगे, जो अस्थायी रूप से काम पर आने में असमर्थ हैं.

मंत्रालय के अनुसार, घर से काम करने की सुविधा कुल कर्मचारियों में से 50 प्रतिशत को दी जा सकती है. इसमें इकाई में अनुबंध पर काम करने वाले कामगार शामिल हैं.

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सेज के विकास आयुक्त को वाजिब कारण के आधार पर 50 प्रतिशत से अधिक कर्मचरियों को घर से काम करने की अनुमति देने का अधिकार होगा. मंत्रालय ने कहा, ‘‘घर से काम करने को अब अधिकतम एक साल के लिये अनुमति दी गई है. हालांकि, विकास आयुक्त इकाइयों के अनुरोध पर इसे एक बार में एक साल की अवधि के लिये बढ़ा सकते हैं.”

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(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)



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