Saturday, September 23, 2023

Malegaon Blast Case: Witness Failed To Recognize Accused Lt. Col Prasad Purohit, Hindi News – मालेगांव विस्फोट मामला : आरोपी ले. कर्नल प्रसाद पुरोहित को पहचानने में नाकाम रहा गवाह


मालेगांव विस्फोट मामला : आरोपी ले. कर्नल प्रसाद पुरोहित को पहचानने में नाकाम रहा गवाह

गवाह अदालत में पुरोहित और उसे दिखाया गया हथियार भी पहचानने में विफल रहा.

मुंबई:

साल 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले (Malegaon Blast Case) में आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित (Lt. Col Prasad Purohit) को कथित रूप से गोला-बारूद बेचने वाले एक लाइसेंसी हथियार डीलर ने बुधवार को महाराष्ट्र एटीएस (ATS) को दिए अपने बयान के कुछ पहलुओं पर अभियोजन का समर्थन करने से इनकार कर दिया. वह अदालत में पुरोहित को पहचानने में भी नाकाम रहा.इससे पहले, 20 गवाह मुकदमे के दौरान मुकर गए थे, जिसमें भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर मुख्य आरोपी हैं.

यह भी पढ़ें

नए गवाह ने एटीएस को दिए अपने बयान में कहा था कि पुरोहित 2006 में गोला-बारूद खरीदने के लिए उसकी हथियार की दुकान पर पहुंचे थे. गवाह ने कथित तौर पर एटीएस को बताया था कि पुरोहित एक लाइसेंसी हथियार लिए हुए थे. उसने कहा था कि उसने एक बार पुरोहित को गोला-बारूद बेचा था. अभियोजन पक्ष के एक वकील ने कहा कि हालांकि बुधवार को विशेष राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) अदालत के समक्ष अपने बयान के दौरान गवाह ने एटीएस को दिए अपने बयान के कुछ हिस्सों की पुष्टि नहीं की. गवाह अदालत में पुरोहित और उसे दिखाया गया हथियार भी पहचानने में विफल रहा.

गवाह ने दावा किया कि उसे डर था कि अगर उसने एटीएस के बताए अनुसार बयान नहीं दिया तो वह मुश्किल में पड़ जाएगा. उत्तरी महाराष्ट्र के मालेगांव में 29 सितंबर, 2008 को एक मस्जिद के पास हुए विस्फोट में छह लोगों की मौत हो गई और 100 से अधिक लोग घायल हो गए थे.

ये भी देखें- कन्‍हैयालाल की शवयात्रा में उमड़ा लोगों का हुजूम, हत्‍यारों को फांसी देने की उठी मांग ​

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)



Source link

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansLike
3,868FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

Latest Articles

icon

We'd like to notify you about the latest updates

You can unsubscribe from notifications anytime