Sunday, April 2, 2023

Removal Of Mangalsutra By Wife Is Mental Cruelty Of Highest Order: Madras High Court – मद्रास हाईकोर्ट ने पत्नी के द्वारा ‘मंगलसूत्र’ हटाने को कहा मानसिक क्रूरता, तलाक की अर्जी की मंजूर


मद्रास हाईकोर्ट ने पत्नी के द्वारा ‘मंगलसूत्र’ हटाने को कहा मानसिक क्रूरता, तलाक की अर्जी की मंजूर

चेन्नई:

मद्रास उच्च न्यायालय (Madras High Court) ने कहा है कि अलग रह रही पत्नी द्वारा मंगलसूत्र को हटाया जाना पति के लिए मानसिक क्रूरता समझा जायेगा. यह टिप्पणी करते हुए न्यायालय ने पति की तलाक की अर्जी (Divorce Application) को स्वीकृति दे दी. न्यायमूर्ति वी. एम. वेलुमणि और न्यायमूर्ति एस. सौंथर की एक खंडपीठ ने इरोड के एक मेडिकल कॉलेज (Medical college) में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत सी. शिवकुमार की अपील को स्वीकार करते हुए यह टिप्पणी की. उन्होंने स्थानीय परिवार न्यायालय के 15 जून, 2016 के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया था, जिसमें तलाक देने से इनकार कर दिया गया था.

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जब महिला से पूछताछ की गई, तो उन्होंने स्वीकार किया कि अलगाव के समय, उसने अपनी थाली की चेन (महिला द्वारा शादी के प्रतीक के रूप में पहनी जाने वाली पवित्र चेन) को हटा दिया था. हालांकि महिला ने स्पष्ट किया कि उसने सिर्फ चेन हटाई थी और थाली रखी थी. महिला के वकील ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा सात का हवाला देते हुए कहा कि थाली पहनना आवश्यक नहीं है और इसलिए पत्नी द्वारा इसे हटाने से वैवाहिक संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.

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